नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ से पैसे कैसे निकालें? PF Account Closure & Money Withdrawal Process

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण बचत योजना है, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि नौकरी छोड़ना, सेवानिवृत्ति से पहले पैसा निकालना, या विदेश जाना, लोग अपना पीएफ खाता बंद करके जमा राशि निकालना चाहते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन सही जानकारी के साथ इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है।

यह लेख आपको 2024-25 के नवीनतम नियमों और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के अनुसार, पीएफ खाता बंद करने और पैसा निकालने की पूरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा।


नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ से पैसे कैसे निकालें PF Account Closure & Money Withdrawal Process


पीएफ खाता बंद करने से पहले जानने योग्य बातें

पीएफ खाते को बंद करने का मतलब है कि आप अपना पूरा योगदान निकाल रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय है, इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:

पात्रता (Eligibility):
  • सेवानिवृत्ति (Retirement): 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर, आप अपनी पूरी पीएफ राशि निकाल सकते हैं।
  • नौकरी छोड़ना (Job Resignation): यदि आपने अपनी नौकरी छोड़ दी है और दो महीने (60 दिन) से अधिक समय तक बेरोजगार हैं, तो आप अपनी पूरी पीएफ राशि निकाल सकते हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण (International Relocation): यदि आप विदेश जा रहे हैं और भारत में काम नहीं करेंगे, तो आप अपनी पूरी पीएफ राशि निकाल सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents):
  • आधार कार्ड (Aadhaar Card): यह आपके पीएफ खाते से जुड़ा होना चाहिए और इसमें सभी जानकारी सही होनी चाहिए।
  • बैंक खाता (Bank Account): आपका बैंक खाता आपके पीएफ खाते से जुड़ा होना चाहिए और केवाईसी (KYC) सत्यापित होना चाहिए। यह खाता आपके नाम पर होना चाहिए।
  • पैन कार्ड (PAN Card): यदि आपकी सेवा 5 साल से कम है और आप 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकाल रहे हैं, तो पैन कार्ड आवश्यक है।
  • यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): यह आपके पीएफ खाते का 12 अंकों का एक अद्वितीय नंबर है।
  • बैंक पासबुक/चेक (Bank Passbook/Cheque): इस पर आपका नाम और खाता नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

पीएफ खाता सक्रिय होना चाहिए (PF Account Should be Active):
  • सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन (UAN) सक्रिय है और उसका पासवर्ड आपको पता है।
  • यदि आपका यूएएन सक्रिय नहीं है, तो आपको इसे ईपीएफओ पोर्टल पर सक्रिय करना होगा।


ऑनलाइन पीएफ निकालने की प्रक्रिया (Online PF Withdrawal Process)

ईपीएफओ (EPFO) ने ऑनलाइन प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। आप घर बैठे ही अपना पैसा निकाल सकते हैं।

चरण 1: ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें (Login to EPFO Member Portal)
  • ईपीएफओ की आधिकारिक सदस्य पोर्टल वेबसाइट पर जाएं: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/
  • अपना यूएएन (UAN), पासवर्ड और दिया गया कैप्चा दर्ज करके लॉगिन करें।
  • यदि आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो 'Forgot Password' पर क्लिक करके उसे रीसेट करें।

चरण 2: केवाईसी जानकारी की जाँच करें (Check KYC Information)
  • लॉगिन करने के बाद, 'Manage' टैब पर जाएं और 'KYC' विकल्प चुनें।
  • सुनिश्चित करें कि आपका आधार और बैंक खाता विवरण 'Digitally Approved KYC' सेक्शन में दिखाई दे रहा है।
  • यदि कोई विवरण गायब है या गलत है, तो आपको उसे अपडेट करना होगा।

चरण 3: ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करें (Submit Online Claim)
  • 'Online Services' टैब पर जाएं और 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' विकल्प चुनें।
  • एक नया पृष्ठ खुलेगा जिसमें आपकी सभी जानकारी (UAN, नाम, जन्म तिथि, आदि) दिखाई देगी।
  • अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करके सत्यापित करें।
  • 'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करें।

चरण 4: दावा फॉर्म भरें (Fill the Claim Form)

'I want to apply for' विकल्प में, आप अपनी स्थिति के अनुसार फॉर्म का चयन करें:
  • नौकरी छोड़ने पर पूरी निकासी (Full Withdrawal on Job Resignation): यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और 60 दिन से अधिक हो गए हैं, तो 'Only Pension Withdrawal (Form 10C)' और 'Only PF Withdrawal (Form 19)' दोनों चुनें। आपको दोनों फॉर्म अलग-अलग भरने होंगे।
  • सेवानिवृत्ति पर पूरी निकासी (Full Withdrawal on Retirement): 'Pension Withdrawal (Form 10D)' और 'PF Withdrawal (Form 19)' दोनों चुनें।
  • आंशिक निकासी (Partial Withdrawal): यदि आप अभी भी कार्यरत हैं और कुछ विशेष उद्देश्यों (जैसे बीमारी, घर निर्माण, शादी) के लिए पैसा निकालना चाहते हैं, तो 'PF Advance (Form 31)' चुनें।

अब, फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:
  • उद्देश्य (Purpose): यदि आप Form 31 भर रहे हैं, तो निकासी का कारण चुनें।
  • राशि (Amount): आप जितनी राशि निकालना चाहते हैं, उसे भरें।
  • कर्मचारी का पता (Employee's Address): अपना वर्तमान पता भरें।
  • स्कैन की हुई पासबुक/चेक अपलोड करें (Upload Scanned Passbook/Cheque): अपनी बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ या एक रद्द किए गए चेक (Cancelled Cheque) की स्पष्ट स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि इस पर आपका नाम, खाता संख्या और IFSC कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो।

चरण 5: ओटीपी सत्यापन (OTP Verification)
  • फॉर्म भरने के बाद, 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करें।
  • आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा।
  • ओटीपी दर्ज करें और 'Validate OTP and Submit Claim Form' पर क्लिक करें।

चरण 6: दावा की स्थिति ट्रैक करें (Track Claim Status)
  • दावा सबमिट करने के बाद, आप 'Online Services' टैब के तहत 'Track Claim Status' पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
  • आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के माध्यम से भी अपडेट प्राप्त करेंगे।


ऑफलाइन पीएफ निकासी (Offline PF Withdrawal)

यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

समग्र दावा फॉर्म डाउनलोड करें (Download Composite Claim Form):
  • ईपीएफओ की वेबसाइट से 'Composite Claim Form' डाउनलोड करें। यह फॉर्म 'Aadhaar Based' और 'Non-Aadhaar Based' दोनों होता है।
  • यदि आपका आधार और बैंक विवरण यूएएन से जुड़ा हुआ है, तो आप आधार आधारित फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।

फॉर्म भरें (Fill the Form):
  • फॉर्म को ध्यानपूर्वक और सही जानकारी के साथ भरें।
  • अपनी बैंक पासबुक/चेक की एक कॉपी संलग्न करें।

फॉर्म जमा करें (Submit the Form):
  • आधार आधारित फॉर्म: यदि आपके आधार और बैंक खाते का विवरण पूरी तरह से लिंक और सत्यापित है, तो आपको फॉर्म को अपने नियोक्ता से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional EPFO Office) में जमा कर सकते हैं।
  • गैर-आधार आधारित फॉर्म: यदि आपका आधार और बैंक विवरण लिंक नहीं है, तो आपको फॉर्म पर अपने नियोक्ता (Employer) के हस्ताक्षर और मोहर (Seal) लगवानी होगी। इसके बाद, आपको यह फॉर्म ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना होगा।


पीएफ निकासी में लगने वाला समय और सावधानियां

समय सीमा (Timeline):
  • ऑनलाइन आवेदन: आमतौर पर, ऑनलाइन आवेदन के बाद 5 से 10 कार्य दिवसों में पैसा आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है।
  • ऑफलाइन आवेदन: इस प्रक्रिया में 15 से 20 कार्य दिवस लग सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां (Important Precautions):
  • सही जानकारी (Correct Information): सुनिश्चित करें कि आपके पीएफ खाते में सभी जानकारी (नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम) आपके आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण से मेल खाती हो।
  • केवाईसी अपडेट (KYC Update): आपका आधार और बैंक खाता आपके यूएएन से पूरी तरह से लिंक और सत्यापित होना चाहिए।
  • टैक्स (Tax): यदि आपने 5 साल से कम की नौकरी के बाद पीएफ निकाला है और राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो टीडीएस (TDS) काटा जा सकता है।
  • मल्टीपल मेंबर आईडी (Multiple Member IDs): यदि आपके पास अलग-अलग कंपनियों के लिए कई मेंबर आईडी हैं, तो आपको उन्हें एक ही यूएएन के तहत लिंक करना होगा। यह प्रक्रिया 'Transfer of Service' के माध्यम से की जाती है।


पीएफ खाता बंद करना और पैसा निकालना एक सीधी प्रक्रिया है, बशर्ते आपके पास सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज हों। ऑनलाइन प्रक्रिया ने इसे काफी सरल और तेज बना दिया है। इस लेख में दी गई जानकारी का पालन करके, आप बिना किसी परेशानी के अपना पीएफ पैसा सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या उनकी हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं।

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